केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाएं
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 28 जून 2021 को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का दायरा 30 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के माध्यम से नियोक्ताओं को रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह प्रोत्साहन सरकार द्वारा कर्मचारी एवं नियुक्ता का प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जमा करके किया जाएगा। यदि किसी संस्था में 1000 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो इस स्थिति में सरकार द्वारा केवल कर्मचारी कंट्रीब्यूशन ही जमा किया जाएगा। इस योजना का लाभ 2 साल के लिए उन सभी कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा जिनकी मासिक आय ₹15000
या फिर ₹15000 से कम है। सरकार द्वारा इस योजना के संचालन के लिए कुल 22810 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। जिससे कि 58.50 लाख लाभार्थियों को इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा।
इस योजना का कार्यान्वयन एम्पलाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उन सभी प्रतिष्ठानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी जो नई भर्तियां करेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नए रोजगार को प्रोत्साहन देना है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के माध्यम से देश में रोजगार बढ़ेंगे। इस योजना के माध्यम से कोरॉना काल के चलते जिन लोगों का रोजगार गया था उन्हें रोजगार प्राप्त करने में आसानी होगी।
योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा उन नए कर्मचारियों को लाभ प्रदान किया जाएगा जो पहले भविष्य निधि में पंजीकृत नहीं थे और अब वह यदि किसी संस्था में ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं और उनकी सैलरी अथवा वेतन ₹15000
प्रति माह से कम होता है या वह व्यक्ति जिन की नौकरी 1 मार्च 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच नौकरी चली गई है और पुनः 1 अक्टूबर 2020 के बाद उनको दोबारा नौकरी मिल वह कर्मचारी भविष्य निधि निधि के अंतर्गत पंजीकृत हुआ तो उनको ही Aatmnirbhar Bharat Rozgar Yojana के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा और सभी लाभ प्रदान किए जाएंगे
वह कर्मचारी जिनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर था और उनको ₹15000 से कम की वेतन प्राप्त हो रही थी। जिनकी नौकरी कोरोनावायरस संक्रमण के कारण 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच चली गई हो और उनकी किसी भी ईपीएफ रजिस्टर्ड प्रतिष्ठान में 30 सितंबर 2020 से पहले नियुक्ति ना हुई हो।
इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी और संस्था दोनों को ही लाभ प्रदान किया जाएगा |
ईपीएफओ के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्था यदि नए रोजगार के अवसर प्रदान करती है तो उन संस्थाओं को इस योजना के लाभ मिल पाएंगे |
ऐसी संस्थाएं जिनकी कर्मचारी क्षमता 50 से कम है और वह संस्थाएं दो या दो से अधिक कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करती है और उन कर्मचारियों को भविष्य निधि के अंतर्गत पंजीकृत करती है तो ही संस्था व कर्मचारी दोनों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा |
इसी प्रकार ऐसी संस्थाएं जिनकी कर्मचारी क्षमता 50 से अधिक है तो उनको न्यूनतम 5 नए कर्मचारियों को रोजगार प्रदान कर उनको ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत करना अनिवार्य है
जो भी संस्थाएं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ उठाना चाहती है उनका स्वयं का ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत/रजिस्टर्ड होना आवश्यक है ताकि नए कर्मचारी तथा संस्था दोनों को लाभ दिया जा सके
जिन संस्थाओं की कर्मचारी क्षमता 1000 से कम है उन संस्थाओं में कर्मचारी के वेतन के अनुसार उसके हिस्से का 12% तथा काम देने वाली संस्था के हिस्से का 12% जो कि कुल 24% हुआ केंद्र सरकार द्वारा भविष्य निधि ईपीएफओ के अंतर्गत जमा कराया जाएगा
इसी प्रकार जिन संस्थाओं की कर्मचारी क्षमता 1000 से अधिक है तो इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन के अनुसार कर्मचारी के हिस्से का 12% ही केंद्र सरकार द्वारा भविष्य निधि में दये होगा
यह योगदान केंद्र सरकार द्वारा अगले 2 वर्ष तक प्रदान किए जाएंगे
वह सभी प्रतिष्ठान जो ईपीएफओ के साथ पंजीकृत हैं और वह सितंबर 2020 तक नए कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं उनको इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
इस योजना का लाभ प्रतिष्ठान तब उठा पाएंगे यदि प्रतिष्ठानों का संदर्भ आधार 50 कर्मचारी या फिर उससे कम है और उन्होंने कम से कम 2 नए कर्मचारियों की नियुक्ति की है।
यदि प्रतिष्ठान का संदर्भ आधार 50 कर्मचारी या फिर उससे अधिक है तो कम से कम 5 नए कर्मचारियों की नियुक्ति करने पर प्रतिष्ठान इस योजना का लाभ उठा पाएंगे।
कर्मचारी का ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकरण
आधार कार्ड
कर्मचारी वेतन
₹15000 प्रति माह तक
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https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php |
· अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
·
होम पेज पर आपको सर्विसेस के टैब पर क्लिक करना होगा।
·
इसके पश्चात आपको एंपलॉयर्स के टैब पर क्लिक करना होगा।
अब आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट के लिंक पर क्लिक करना होगा।
इसके पश्चात यदि आप श्रम सुविधा पोर्टल पर पंजीकृत है तो आपको यूजर आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगइन करना होगा।
यदि आप पंजीकृत नहीं है तो आपको साइन अप के लिंक पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपके सामने पंजीकरण फॉर्म कौन कराएगा जिसमें आपको अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर बता वेरीफिकेशन कोड दर्ज करना होगा।
अब आपको साइनअप के बटन पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाएगी।
Employee
के लिए
आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
होम पेज पर आपको सर्विसेस के टैब पर क्लिक करना होगा।
अब आपको Employees के टैब पर क्लिक करना होगा।
इसके पश्चात आपको रजिस्टर हेयर के लिंक पर क्लिक करना होगा।
अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा।
आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा।
इसके पश्चात आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।