अंत्योदय अन्न योजना
अंत्योदय अन्न योजना में राज्य के भीतर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कवर किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से एक करोड़ निर्धनतम परिवारों की पहचान करने और उन्हें 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की अत्यधिक राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।
अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को अंत्योदय राशन कार्ड प्रदान किया जाएगा। इसके माध्यम से लाभार्थी 35 किलो राशन जिसमें 20 किलो गेहूं तथा 15 किलो चावल शामिल है प्राप्त कर पाएंगे। लाभार्थी गेहूं ₹2 प्रति किलोग्राम और धान ₹3 प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीद सकते हैं। इस योजना का लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं जिनकी आय का कोई स्थिर साधन नहीं है या फिर वह बहुत गरीब है। अंत्योदय अन्न योजना का आरंभ केंद्र सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2000 को खाद आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस योजना के अंतर्गत शुरू में 10 लाख परिवारों को शामिल किया गया था। अब Antyodaya Anna Yojana के अंतर्गत दिव्यंगो को भी शामिल कर लिया गया है।
देश के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना चाहते है तो अपने क्षेत्र के खाद्य आपूर्ति विभाग में जाकर आवेदन कर सकते है। इसके लिए आपको सबसे पहले खाद्य आपूर्ति विभाग में जाकर अंत्योदय अन्न योजना के आवेदन के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त कर ले। आवेदन फॉर्म लेने के बाद आपको उसमे पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम पता , आय मोबाइल नंबर आदि भरनी होगी। सभी जानकारी भरने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में सभी सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों को अटैच करना होगा। इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म जमा करना होगा। इसके बाद आपके आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी उनके बाद विभाग के अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा की वो इस योजना में लाभ प्राप्त करने के योग्य है या नहीं। इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के बाद आप आवेदन की स्थिति और लाभार्थी में अपने नाम की जांच कर सकते है।